बस्ती25 अप्रैल।अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को मनाया जाएगा अक्षय तृतीया की तारीख बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है।लाक डाउन के चलते यूं तो वैवाहिक आयोजनों पर विराम लगा है लेकिन इसके बाद भी प्रशासन बाल विवाह को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहता है प्रशासन के सतर्क नजर रहेगी। कहीं भी बाल विवाह होता दिखे तो प्रशासन ने 112 डायल करके जानकारी देने में सहयोग मांगा है। तो बाल विवाह संपन्न कराने वाले परिजनों से लेकर पुरोहित व मौलवी तक को जेल भेजने की तैयारी है जिला प्रोबेशन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की 21 वर्ष से कम आयु लड़के की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है कोई शादी करते पाया गया तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख जुर्माना का प्रावधान है अक्षय तृतीया( आखा तीज) पर बाल विवाह करने की रूढ़िवादी परंपरा समाज में प्रचलित है जिसे रोकने को लेकर प्रशासन इस बार सतर्क दिख रहा है और लोगों से सहयोग की अपील कर रही है।
दिखे बाल विवाह तो डायल करें 112