डाॅ0 जैकब ने बताया कि मासिक किश्त माह के प्रथम दिवस को देय होगी। मासिक किश्त के समतुल्य मात्रा पूर्ण होने या महीने के अंतिम तिथि जो भी पहले हो, के उपरान्त अभिवहन पास जनित नहीं हो सकेगा। परिहार धारक, अगली मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करने के उपरान्त ही अभिवहन पास जनित कर सकेगा। उन्होने बताया मासिक किश्त कि आॅनलाईन भुगतान की प्रक्रिया से जिलों में व खनन निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण व समीक्षा में तो आसानी होगी ही तथा इसमें पट्टेदारों को भी सुगमता होगी।
खनन सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से खनन पट्टों के बकाए आनलाइन जमा करवाने का दिया निर्देश